फरीदाबाद। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन फरीदाबाद जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में जिला में पर्यावरण के लिए घातक बेरियम साल्ट वाले पटाखे बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेशों की जिला में अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। त्योहारों पर केवल लाइसेंस लेकर हरित पटाखे बेचने व प्रयोग करने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया की गत रात्रि प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर-88 के आरपीएस सिटी स्थित गोदाम से करीब 92 किलो अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। जिस पर मिली जानकारी को संज्ञान में लेते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जेई प्रदीप कुमार ने द्वारका फायर वक्र्स के गोदाम में रखे पटाखों को चेक किया व पटाखों के ग्रीन सर्टिफिकेट चेक किए जो ग्रीन फायर क्रेकर की केटगरी में नहीं आते। गोदाम मालिक उसे अवैध तरीके से बेचने के फिराक में थे। जब्त पटाखों पर गोदाम मालिक ने ग्रीन पटाखा का लेवल लगा रखा था। जांच के दौरान पाया गया कि जब्त पटाखा अवैध है। लोगों और जिला प्रशासन को धोखा देने के लिए गोदाम संचालक अवैध पटाखों पर ग्रीन का लेवल लगा रखा था। साथ ही उसे ग्रीन पटाखे की आड़ में ऊंचे दर पर बेचने की योजना थी। जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। बीपीटीपी थाना की पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।