फरीदाबाद। फरीदाबाद टै्रफिक पुलिस ने भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के लिए नो एंट्री के बारे अस्थाई आदेश जारी किए है। जिला फरीदाबाद में रविवार को छोडक़र सभी दिन भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों पर सुबह 7 बजे से 10.30 बजे तक तथा सायं 5 बजे से रात 10 बजे तक आगामी बिन्दुओं में वर्णित सार्वजनिक मार्गो पर चलने, प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की दोनों साईड व राजमार्ग की साइड लेन पर झाडसेतली ट्रांसपोर्ट नगर से बदरपुर बोर्डर श्तक उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने, प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रांसपोर्ट नगर से सेक्टर-58, सेक्टर-24-25 तथा अन्य अन्दरूनी रास्तों पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने, प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-बड़ोदरा-मुम्बई एक्सप्रेस.वे के साथ दोनों तरफ बने बाईपास रोड पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलनेध्प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। केजीपी एक्सप्रेस.वे से नीचे उतरकर आईएमटी बल्लबगढ़ की तरफ आने व जाने के दौरान गांव चन्दावली व मच्छगर के अन्दर से आने व जाने वाले रास्तों पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने, प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। सोहना से फरीदाबाद वाया पाली-धौज आने वाले रोड पर जिला फरीदाबाद की सीमा से फरीदाबाद की तरफ आने व जाने पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने, प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के दोनों तरफ उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने, प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त के साथ-साथ शहर फरीदाबाद के अन्दरूनी सभी मार्गो पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने, प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश आपातकालीन वाहन जैसे पुलिस वाहन, दमकल वाहन, एम्बुलेंस, सेनाओं व अर्धसैनिक बलों से सम्बन्धित वाहनों पर लागू नहीं होगा तथा किसी अन्य आवश्यक आपूर्ति से सम्बन्धित वाहनों को छूट प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवेदन किया जा सकता है। अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, त्योहारों, कानून व्यवस्था व अन्य आकस्मिक परिस्थिति के मद्देनजर अलग से आदेश जारी करके उक्त समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।